2020 का मामला, माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी के खिलाफ स्थायी गैर जमानती वारंट जारी

2020 का मामला, माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी के खिलाफ स्थायी गैर जमानती वारंट जारी
2020 में मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। यह मामला विकास कंस्ट्रक्शन के नाम से दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे से संबंधित है। न्यायालय में पेश नहीं होने के कारण ऐसा हुआ है।
उत्तर प्रदेश के मऊ सदर के पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी पर शिकंजा कसते हुए न्यायालय ने उनके विरुद्ध एक स्थायी गैर जमानती वारंट जारी किया है। 2020 में दक्षिण टोला थाना ने सार्वजनिक भूमि पर विकास कंस्ट्रक्शन के नाम से अवैध अधिग्रहण का मामला दर्ज किया था।
जानकारी के अनुसार, माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी पर 2020 में थाना दक्षिण टोला में रैनी गांव के सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे का मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने अफशां अंसारी को इस मुकदमे में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था, लेकिन वह पिछले कई सालों में उपस्थित नहीं हुईं। इसके बाद माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी के विरुद्ध एक स्थायी गैर जमानती वारंट न्यायालय ने जारी किया है।
विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी को मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके साले ने चलाया। एफसीआई गोदाम को सालाना करोड़ों रुपये किराए पर दिया गया था। प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ जारी अभियान में यह मामला सामने आया। 2020 में एंटी भू-माफिया के तहत कई महत्वपूर्ण धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

क्या बोले जिम्मेदार
सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी के खिलाफ 2020 में दक्षिण टोला थाना में अतिक्रमण का मुकदमा दर्ज हुआ था। वह न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था, लेकिन पिछले कई वर्षों में बहुत कम उपस्थित हुईं, इसलिए न्यायालय ने उनके विरुद्ध स्थायी गैर जमानती वारंट जारी किया है।
इस वजह से जारी हुआ स्थायी गिरफ्तारी वारंट
थाना दक्षिण टोला में चल रहे मामले में अफशां अंसारी ने अभी तक अपना बयान नहीं दिया, जिस पर अदालत ने कठोर गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उनके खिलाफ पहले धारा 82 व 83 की कार्रवाई की गई थी। क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि अदालत के आदेश पर अगली कानूनी प्रक्रिया अब जल्दी शुरू हो गई है।

उन्होंने कहा, “अफशां अंसारी पर पूर्व में भी इनाम घोषित किया गया था, और अब उनका नाम “मकरूल रजिस्टर” में दर्ज कर लिया जाएगा। कोर्ट ने आगे की कानूनी कार्रवाई की है। मऊ जिला कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया।
अफशां अंसारी पर इनाम की राशि पहले ही ₹50 हजार की जा चुकी है। पेशी में निरंतर गैरहाजिर रहने पर नाम दर्ज धारा 299 की कार्रवाई के दौरान प्रशासन अलर्ट में है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके परिवार पर लगाए गए कानूनी दंडों ने उनके समर्थकों को भयभीत कर दिया है। प्रशासन अब किसी भी तरह की ढील देने को तैयार नहीं है।
गाजीपुर पुलिस ने 29 इनामी अपराधियों की सूची प्रकाशित की है, जिसमें मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी का नाम सबसे पहले है। अफशां अंसारी पिछले कई वर्षों से फरार हैं। उन्हें गाजीपुर और मऊ जिले की पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। पुलिस ने अफशां को 50 से 50 हजार रुपये का इनाम भी दे रखा है। गाजीपुर पुलिस ने कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले इन अपराधियों के खिलाफ 15 दिनों का विशेष अभियान शुरू किया है।

इस अभियान के दौरान, जिले की पुलिस हर इनामी अपराधी की गतिविधियों पर नजर रख रही है और उनके स्थानों का पता लगाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने SWAT और सर्विलांस टीमों को दिन-रात इन बदमाशों की तलाश में लगाया है। इसके अलावा, मुखबिरों को सक्रिय किया गया है और आम जनता से भी मदद मांगी गई है। पुलिस ने वादा किया है कि इन अपराधियों के बारे में जानकारी देने वालों का नाम और पहचान गोपनीय रखेंगे, साथ ही इनाम की राशि भी गोपनीय रखेंगे।