झारखंड सरकार ने श्रम कानून मे बदलाव का लिया है निर्णय …..


झारखंड सरकार फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करेगी। फैक्ट्री लाइसेंस को पहले हर दस साल में नवीनीकरण करना होता था, लेकिन अब इसे पंद्रह साल के लिए मान्य कर दिया जाएगा।
झारखंड सरकार राज्य के श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव करने की योजना बना रही है। इससे महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति मिलेगी और कर्मचारियों के काम करने के घंटे बढ़ाए जाएंगे।
सीआईआई के कार्यक्रम में पहुंचे झारखंड के श्रम सचिव जीतेंद्र कुमार सिंह ने इस फैसले की जानकारी दी।
काम के घंटे 75 से 125 तक होंगे वर्तमान में कर्मचारियों को तीन महीनों में 75 घंटे अतिरिक्त काम करने की अनुमति है, जो बाद में 125 घंटे तक बढ़ जाएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसे जल्द ही झारखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा। हालाँकि, यह बदलाव ऐच्छिक होगा, जिसका अर्थ है कि कर्मचारी अपनी इच्छा से अधिक घंटे काम कर सकेंगे और उसके अनुसार वेतन पा सकेंगे।
महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने के लिए एक नया कानून बनाया जाएगा, लेकिन दबाव नहीं। श्रम सचिव ने कहा कि पहले लाए गए अध्यादेश में कुछ त्रुटियां थीं, जिन्हें सुधार करके कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। यद्यपि, यह व्यवस्था भी पूरी तरह से स्वचालित होगी। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
झारखंड सरकार फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता को 10 साल से बढ़ाकर 15 साल करने जा रही है। फैक्ट्री लाइसेंस को पहले हर दस साल में नवीनीकरण करना होता था, लेकिन अब 15 साल तक मान्य होगा।
हर पांच साल पर न्यूनतम वेतनमान की समीक्षा और बढ़ोतरी की जाएगी। श्रम सचिव ने कहा कि कुछ उद्यमियों ने इस पर आपत्ति जताई है, लेकिन झारखंड में यह पहले से ही लागू है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार, हर बार महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया जाएगा और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।