बिहार सरकार का फैसला: बच्चे अब ऑटो से नहीं जाएंगे, 1 अप्रैल से लागू होंगे नियम

बिहार सरकार का फैसला: बच्चे अब ऑटो से नहीं जाएंगे, 1 अप्रैल से लागू होंगे नियम
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बिहार सरकार का फैसला: बच्चे अब ऑटो से नहीं जाएंगे, 1 अप्रैल से लागू होंगे नियम

Bihar News: 1 अप्रैल से परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों को बिहार में सुरक्षित रखने के लिए ऑटो और ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश की अवज्ञा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

अब बच्चे बिहार में ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल नहीं जा सकेंगे। 1 अप्रैल 2025 से परिवहन विभाग ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है ताकि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। सरकार ने बिहार में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के यातायात विभाग ने यह आदेश जारी किया है। पत्र के माध्यम से सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को बताया गया कि यह 1 अप्रैल से पूरी तरह से लागू होगा।

हिंदी न्यूज़: राज्य बिहार में अब बच्चे ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे। नीतीश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है: नियम कब से प्रभावी होगा? अब बच्चे बिहार में मोटरसाइकिल और ई-रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे। नीतीश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है: नियम कब से प्रभावी होगा?

बिहार सरकार का फैसला: बच्चे अब ऑटो से नहीं जाएंगे, 1 अप्रैल से लागू होंगे नियम
बिहार सरकार का फैसला: बच्चे अब ऑटो से नहीं जाएंगे, 1 अप्रैल से लागू होंगे नियम

1 अप्रैल से परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों को बिहार में सुरक्षित रखने के लिए ऑटो और ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश की अवज्ञा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब बच्चे बिहार में मोटरसाइकिल और ई-रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे। नीतीश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है: नियम कब से प्रभावी होगा? बच्चे बिहार में कार या ई-रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे।

अब बच्चे बिहार में ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल नहीं जा सकेंगे। 1 अप्रैल 2025 से परिवहन विभाग ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है ताकि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। सरकार ने बिहार में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के यातायात विभाग ने यह आदेश जारी किया है। पत्र के माध्यम से सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को बताया गया कि यह 1 अप्रैल से पूरी तरह से लागू होगा।

आदेश में कहा गया है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से ऑटोरिक्शा या ई-रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित कर दिया है ताकि बच्चों को स्कूल ले जाया जा सके। बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने अधिसूचना सं. 06/विविध (ई.रिक्शा)-07/2015 जारी की, जिसके क्रम सं. 10 में कहा गया है कि स्कूली बच्चों को परिवहन करने के लिए ई-रिक्शा या ई-कार का उपयोग नहीं किया जाएगा।

बिहार सरकार का फैसला: बच्चे अब ऑटो से नहीं जाएंगे, 1 अप्रैल से लागू होंगे नियम
बिहार सरकार का फैसला: बच्चे अब ऑटो से नहीं जाएंगे, 1 अप्रैल से लागू होंगे नियम

ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन लगातार जारी है। 16 जनवरी को सड़क सुरक्षा परिषद ने परिवहन विभाग को सूचना दी थी। 30 जनवरी को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसके बाद स्कूलों में छात्रों को ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया। बाद में अखबारों और मीडिया के माध्यम से भी प्रचार किया गया। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ।

स्कूली बच्चों को परिवहन करने के लिए ई-रिक्शा का बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है, जो सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ा रहा है। अब परिवहन विभाग ने इस पर सख्ती अपनाते हुए पुलिस मुख्यालय का सहारा लिया है और मुख्यालय यातायात ने पुलिस कार्रवाई करने का फैसला किया है।

साथ ही, बच्चों के साथ होने वाले हादसों पर लगाम लगेगी। पत्र में कहा गया है कि इसके परिप्रेक्ष्य में सभी संबंधित पक्षों और विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों, ट्रांसपोर्ट प्रबंधन आदि को 1 अप्रैल से ई-रिक्शा, टोटो या ऑटो का परिचालन नियंत्रित करने के लिए सूचना दी जाए।

साथ ही कहा गया है कि इस पर क्या कार्रवाई की गई है, इसे कार्यालय को सूचित करना चाहिए। विभाग ने कहा कि स्कूली बच्चों को ऑटो या ई-रिक्शा में ले जाते हुए कई मामले सामने आए हैं, जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई है। परिवहन विभाग ने अब यह निर्णय लिया है, और पुलिस अब उसे रोकने की कोशिश करेगी।

सरकार के इस फैसले का खास प्रभाव राजधानी पटना पर दिखाई देगा। पटना में लगभग चार हजार ऑटोरिक्शा और ई-रिक्शा बच्चों को स्कूल ले जाते हैं। पटना डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल ने पहले कहा था कि बच्चों को ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल भेजना सुरक्षित नहीं है। पटना ट्रैफिक एसपी ने कहा कि बच्चों को ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल जाने देना गैरकानूनी है।

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