Jamshedpur News : कांडी, शोले समेत नौ शातिर बदमाशों पर 11 मई तक लगा सीसीए

Jamshedpur News : कांडी, शोले समेत नौ शातिर बदमाशों पर 11 मई तक लगा सीसीए
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Jamshedpur News : कांडी, शोले समेत नौ शातिर बदमाशों पर 11 मई तक लगा सीसीए

Jamshedpur News : जिला पुलिस बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार तैयार है। इसके लिए सीसीए जेल में बंद बदमाशों पर लागू किया जा रहा है।

अब तक 21 पर लग चुका है सीसीए

Jamshedpur News : कांडी, शोले समेत नौ शातिर बदमाशों पर 11 मई तक लगा सीसीए
Jamshedpur News : कांडी, शोले समेत नौ शातिर बदमाशों पर 11 मई तक लगा सीसीए

जिला पुलिस बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार तैयार है। इसलिए, जेल में शातिर बदमाशों पर सीसीए लगाया जा रहा है, जबकि जेल से बाहर के बदमाशों पर तड़ीपार और थाना हाजिरी लगाई जा रही है। ताकि वे निरंतर देखे जा सकें। इसके परिणामस्वरूप, भुइयांडीह के टकलू लोहार हत्याकांड में जेल में बंद अभिजीत मंडल उर्फ कांडी के अलावा नौ बदमाशों पर 11 मई तक सीसीए लगाया गया है। अभिजीत मंडल उर्फ कांडी, सुजल बहादुर, राहुल कुमार गुप्ता उर्फ शोले, करण सिंह उर्फ जसकरण सिंह, रौशन बंगाली उर्फ गोलू बंगाली उर्फ गौरव, कुंदन सिंह, सुमित मंडल उर्फ बाबू बंगाली और मनीष वर्मा उर्फ राउडर हैं।

21 बदमाशों के खिलाफ वर्तमान में सीसीए लगाया गया है। तीन जून तक सीसीए लगाए गए हैं अखिलेश सिंह गिरोह के कन्हैया सिंह, बागबेड़ा के नीरज दूबे, गोलमुरी के सौरभ चौधरी उर्फ पूरन चौधरी, नीरज सिंह उर्फ भगीना, प्रवीर सिंह उर्फ छोटू, डेविड टोप्पो, साजन मिश्रा, मो. नाजिर उर्फ चांद और राहुल सिंह उर्फ कुत्तु। इसके अलावा, 23 जून तक सोनारी के बदमाश आकाश सिंह उर्फ बाटला पर सीसीए लगाया गया है। वहीं, 28 अप्रैल को अमरनाथ सिंह गिरोह के अमर ठाकुर और 8 मई को मानगो दाईगुट्टू के बदमाश विकास तिवारी पर सीसीए लगाया गया है।

CCA क्या है?

अपराधियों पर CCA का अर्थ है कि उन पर अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। यह कानून किसी व्यक्ति को पुलिस की निगरानी में रखने या उसके व्यवहार को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है, खासकर अगर वह पहले से ही अपराध करता था।

CCA का अर्थ है “अपराध नियंत्रण अधिनियम” या “अपराध नियंत्रण अधिनियम”। यह अधिनियम कई राज्यों में लागू होता है और इसका उद्देश्य अपराधियों को रोकना और समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है।

CCA का उपयोग कैसे किया जाता है?

पुलिस किसी व्यक्ति को CCA के तहत गिरफ्तार कर सकती है अगर उसे आपराधिक गतिविधियों का संदेह है। इस कानून के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को निगरानी में रख सकती है या उसके आंदोलन को प्रतिबंधित कर सकती है, जैसे कि उसे किसी निश्चित क्षेत्र में जाने से रोक सकती है।

CCA का उद्देश्य क्या है?

CCA का मुख्य उद्देश्य अपराध को समाज में कम करना और अपराधियों को सजा देना है। यह अधिनियम पुलिस को अपराधों को रोकने के लिए अधिक अधिकार देता है।

CCA का प्रभाव क्या है?

CCA के तहत कार्रवाई का अर्थ है कि उस व्यक्ति पर पुलिस का विशेष ध्यान दिया जाएगा। व्यक्ति को निगरानी में रखा जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है या उसके मार्ग को प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह एक व्यक्ति की जिंदगी और स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है।

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